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गावस्कर के पर्सनैलिटी राइट्स केस में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश:गूगल, मेटा और एक्स से 7 दिन में फोटो हटाने को कहा; जानिए क्या है मामला?

गावस्कर
गावस्कर

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनील गावस्कर की याचिका पर आदेश दिया है। यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सात दिन में कार्रवाई करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से बात की। उन्होंने कहा- वकील पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करें।

अदालत ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को IT एक्ट 2021 के तहत शिकायत मानकर जरूरी कदम उठाएं। यह कानून सोशल मीडिया गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता से जुड़ा है।

एक दिन पहले अभिनेता सलमान खान और तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट ने कहा-


अगर सोशल मीडिया मीडियम को गावस्कर द्वारा दिए गए किसी भी ‘वेबलिंक’ को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे उन्हें इसकी जानकारी दें।


अदालत ने गावस्कर (वादी) को निर्देश दिया कि वे जिन यूआरएल को हटाने का अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे में सोशल मीडिया मीडियम को उपलब्ध कराएं।

क्या है पूरा मामला? गावस्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा उनके नाम, तस्वीरें और शख्सियत एवं पहचान के अनधिकृत उपयोग को रोकने तथा पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

पर्सनैलिटी राइट्स के तहत किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर, नाम या पहचान की सुरक्षा, उन पर नियंत्रण रखने और उनके उपयोग से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है।

 

 


 
 
 

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